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रिक्त रह गए पदों को भरने का निर्देश

रिक्त रह गए पदों को भरने का निर्देश


हाईकोर्ट ने 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद और बलिया में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति देने का बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है। इन जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी कई पद शेष बचे हैं जिनपर नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। इलाहाबाद से अनिल कुमार सोनकर व अन्य तथा बलिया से विजयपाल व अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने सुनवाई की।

याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 16 जून 2016 को शासनादेश जारी किया गया था। इसके तहत इलाहाबाद को 244 पद दिए गए गए थे। सभी चरणों की काउंसलिंग के बाद अनुसूचित जनजाति कोटे के चार पद और एक्स सर्विस मैन के छह पद रिक्त रह गए। इसके अलावा छह पद ऐसे थे जिन पर शिक्षामित्रों को नियुक्ति मिली थी मगर उनके पहले ही राज्य सरकार सहायक अध्यापक के पद पर मौलिक नियुक्ति दे चुकी है। लिहाजा इन छह पदों पर भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया। इस प्रकार कुल 16 पद रिक्त थे।

याचीगण कहना था कि एसटी की रिक्त सीटों पर नियमानुसार एससी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। इसी प्रकार से बलिया में काउंसलिंग के शिक्षामित्रों के 35 पद रिक्त हुए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिक्त रह गए पदों को उनके आरक्षित वर्गों के हिसाब से भरा जाए तथा योग्य अभ्यर्थियों को उस पर नियुक्ति दी जाए।

रिक्त रह गए पदों को भरने का निर्देश रिक्त रह गए पदों को भरने का निर्देश Reviewed by Ragini Srivastav on 18:11:00 Rating: 5

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